मध्यप्रदेश के स्कूलों में टीचर अब छात्रों की पिटाई नहीं कर सकेंगे। पिटाई के साथ किसी तरह की शरीरिक सजा भी नहीं दे सकेंगे। अगर पिटाई या शरीरिक प्रताड़ना दी गई तो टीचर या फिर प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये है।

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