पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को शुक्रवार को आज बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात उतार-चढ़ाव भरे हैं। इमरान खान को लेकर चल रहे विवाद से देश की सियासत गरमा गई है।
गिरफ्तार करने आई थी इस्लामाबाद पुलिस
इस हफ्ते की शुरुआत में, इस्लामाबाद पुलिस तोशखाना मामले में इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत द्वारा दिए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के आधार पर इमरान खान (Imran Khan) को गिरफ्तार करने आई थी। तोशखाना अदालत के कई सत्रों में इमरान खान मौजूद नहीं थे। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां बुधवार शाम को यह कहते हुए पीछे हट गई कि चल रही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान ऑपरेशन को रोक दिया गया था। इसके अलावा लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने भी हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद ऑपरेशन को दो बार स्थगित कर दिया था।
कोर्ट ने आदेश को रखा बरकरार (Imran Khan)
एक दिन पहले इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के लिए गई थी, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को जारी रखने का फैसला लिया था। वहीं, कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने और 18 मार्च तक कोर्ट में पेश करने के अपने आदेश को भी बरकरार रखा।
गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट किया था जारी
तोशखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ सुनवाई में शामिल नहीं होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे 7 मार्च को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और बाद में वारंट को रद्द करने के लिए IHC से संपर्क किया।
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