पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) मंगलवार को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तोशखाना मामले में इस्लामाबाद पुलिस का एक दस्ता हाल ही में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर स्थित घर पर पहुंचा था। हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को हिरासत में लिए बिना पुलिस वापस लौट गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान (Imran Khan) ने 7 मार्च को अदालत में पेश होने का वादा किया था।
'वजीराबाद हमले में घायल होने से 'अक्षम' हो गए थे' (Imran Khan)
पूर्व प्रधानमंत्री के वकील शेर अफजल मारवत ने अदालत को बताया कि 70 वर्षीय इमरान खान अस्वस्थ थे और वजीराबाद हमले में घायल होने के बाद 'अक्षम' हो गए थे। ऐसे में वकील मारवत ने अदालत से सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह एक या दो दिन के भीतर पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करेंगे।
जानिए क्या है आरोप
अपनी संपत्ति की घोषणा में इमरान खान (Imran Khan) पर तोशाखाना से रखे गए उपहारों के विवरण को छिपाने का आरोप है। तोशाखाना एक भंडार है, जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं। अधिकारियों और सरकारी पद पर बैठे लोगों को कानूनी रूप से उपहारों को रखने की अनुमति है, बशर्ते वे पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करें।
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