पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की रैली से पहले खतरे का हवाला देते हुए बुधवार को लाहौर में धारा 144 लगा दी है। जिसमें सात दिनों के लिए सभी प्रकार की रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन, जलसा, धरना, विरोध और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर सात दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है। इमरान खान (Imran Khan) ने पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को संविधान पर हमला बताया है।
गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि, “धारा 144 लागू की गई है जो सभी प्रकार की सभाओं, रैलियों, जुलूसों, प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।” गृह विभाग ने यह भी कहा कि 'देखा गया है कि जिला लाहौर के विभिन्न स्थानों पर रोजाना बड़ी संख्या में रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। ये न केवल गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं बल्कि यातायात को भी बाधित करते हैं।'
PTI कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार
एक रिपोर्ट के मुताबिक माल रोड पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर पीटीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के जमान पार्क स्थित आवास की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी सहारा लेना पड़ा है।
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पीटीआई शुरु करने वाली थी चुनावी अभियान
पीटीआई ने बुधवार को जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालकर अपना चुनाव अभियान शुरु करने की योजना बनाई थी। जिसमें पार्टी प्रमुख इमरान खान भी भाग लेने वाले थे।
Imran Khan ने जारी किया बयान
ट्वीट कर इमरान खान ने कहा कि, 'सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 90 दिनों में पंजाब और केपी में चुनाव कराने का आदेश दिया है। पीटीआई ने लाहौर में चुनावी रैली की शुरुआत की। किस कानून के तहत, पंजाब की कार्यवाहक सरकार हमारी नियोजित रैली को रोकने के लिए निहत्थे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस हिंसा का इस्तेमाल कर रही है। वे जो कर रहे हैं, वह कानून के शासन, हमारे संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। यह अब जंगल का कानून है।'
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