मध्यप्रदेश समाचार: इंदौर में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत इंदौर एयरपोर्ट, डेली कॉलेज परिसर और रेसीडेंसी एरिया के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।
एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन पर प्रतिबंध
जारी आदेश के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 को इंदौर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और अन्य प्रतिबंधित उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर रोक लगाई गई थी। वहीं, डेली कॉलेज परिसर और रेसीडेंसी एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में 28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
इस प्रतिबंध के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि, आदेश के अनुसार व्यावसायिक उड़ानों को छूट दी गई है।
आदेश तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश में प्रतिबंधात्मक व्यवस्था की अवधि 28 अक्टूबर 2026 से 6 नवंबर 2026 की रात 8 बजे तक निर्धारित की गई है।
VIP सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट
जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर एयरपोर्ट, डेली कॉलेज और रेसीडेंसी एरिया के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नो ड्रोन जोन घोषित होने के बाद निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिबंधित उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
पुलिस ने लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तु उड़ाने से पहले लागू नियमों और अनुमति संबंधी प्रावधानों की जानकारी लेना जरूरी है। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।