केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये प्रताड़ित लोगों के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने CAA 2024 नियम पूरे भारत में लागू कर दिए थे। मंगलवार को इसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल की शुरुआत हो गई है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल (https:// Indiancitizenshiponline.nic.in) उपलब्ध कराया है, जिस पर छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। सीएए-2019 के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है जिसे अब नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जा रहा है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डेडिकेटेड पोर्टल की शुरुआत कर दी है।
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