Mohd Faizal: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (Lakshadweep) से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohd Faizal) को 10 साल की सजा के बाद अब संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। कोर्ट ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल 4 लोगों को दोषी करार दिया है। आरोप है कि सांसद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि पदनाथ सालिह (Salih) पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद (Former Union Minister PM Sayeed) का दामाद है। इस मामले में कावरत्ती के जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई
लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार 13 जनवरी देर रात कहा कि सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। बुधवार को कवारत्ती में जिला सत्र अदालत ने एनसीपी सांसद (NCP MP) और अन्य आरोपियों की जमानत भी निलंबित कर दी। इसके बाद, उन्हें वहां से केरल की कन्नूर केंद्रीय जेल ले जाया गया था। हालांकि, फैजल ने सजा के खिलाफ केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है। वहीं, कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
साल 2009 में केस दर्ज किया गया था
हत्या के प्रयास के इस मामले में साल 2009 में केस दर्ज किया गया था। मामले से जुड़े वकील ने बताया कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पदनाथ सालिह अपने पड़ोस में एक राजनीतिक मामले में दखल देने पहुंचे थे। इसी दौरान एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल (Mohd Faizal) और उनके साथियों ने पदनाथ सालिह पर हमला कर दिया। वहीं दोषी ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल (Mohd Faizal) ने कहा कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।
कई महीनों तक उनका इलाज चला
कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया (Congress leader Mohammad Saliya) को बाद में केरल ले जाया गया और एक निजी अस्पताल में कई महीनों तक उनका इलाज चला। इस मामले में कुल 32 आरोपी थे और पहले 4 दोषी करार दिए गए। सांसद इस मामले में दूसरे आरोपी थे। हालांकि, अभियुक्तों के वकील ने कहा कि यह एक मामूली हाथापाई थी।
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