कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान संपन्न होने के बाद, कोलकाता पुलिस ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर अपनी कमर कस ली है। कोलकाता पुलिस आयुक्त और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अजय नंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
सुरक्षा के कड़े नियम और प्रतिबंध
आधिकारिक आदेश के अनुसार, ईवीएम (EVM) और बैलेट पेपर की सुरक्षा को देखते हुए निम्नलिखित प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं:
जमावड़े पर रोक: प्रत्येक स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के गैर-कानूनी जमावड़े पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
प्रदर्शनों पर पाबंदी: स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
हथियारों और वस्तुओं पर प्रतिबंध: लाठी, हथियार, विस्फोटक, पटाखे या किसी भी ऐसी वस्तु को ले जाना प्रतिबंधित है जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सके।
किन्हें मिलेगी छूट: यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों और चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि हिंसा की आशंका और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह निषेधाज्ञा मतगणना प्रक्रिया शुरू होने तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।