कोलकाता में चुनावी गणना प्रक्रिया से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति, तनाव या अव्यवस्था से बचने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास धारा 163 लागू
कोलकाता पुलिस के अधीन सभी गणना केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत स्ट्रॉन्ग रूम से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जमावड़े पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
जारी आदेश के अनुसार, अब इस क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन या भीड़भाड़ की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।