windfall tax: सरकार ने तेल कंपनियों को बढ़ाए गए टैक्स का झटका दिया है और डीजल के साथ-साथ एविएशन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया है। इसके साथ एविएशन फ्यूल के ऊपर भी विंडफॉल टैक्स की बढ़ोतरी की गई है और हाई स्पीड डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है। इन पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े हुए विंडफॉल टैक्स की संशोधित दरें आज से यानी 3 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी।
दरें 3 जनवरी, 2023 से प्रभावी है
सरकार की ओर से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़कर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके साथ डीजल पर निर्यात शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 7.50 रुपये और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बता दें, विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से की जाती है। जारी की गई दरें 3 जनवरी, 2023 से प्रभावी है। सरकार ने पेट्रोल पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया है। ये शून्य पर है। सरकार ने जुलाई में पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था, जिसे बाद में समीक्षा के बाद हटा दिया गया था।
1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया
केंद्र सरकार ने इससे पहले 16 दिसंबर 2022 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया था और डीजल पर निर्यात शुल्क आठ रुपये से घटाकर पांच रुपये कर दिया था। उस समय स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है था।
1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था
विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है जिन्हें किसी खास तरह की स्थितियों के चलते बहुत फायदा होता है। भारत सरकार ने पहली बार 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था।
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