Baby Powder: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) कंपनी को बहुत बड़ी राहत दी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) के दो आदेशों को खारिज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर (baby powder) की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस (License) को रद्द कर दिया था और इसके साथ ही सरकार ने कंपनी के बेबी पाउडर (baby powder) को बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी रोक लगा दी थी। अब इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने खारिज कर दिया है और कंपनी को बेबी पाउडर (baby powder) बनाने का लाइसेंस (License) फिर से देते हुए इसे बनाने और बेचने की अनुमति भी दे दी है।
सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती
कंपनी ने सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (high court) का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी दिगे की डिविजन बेंच ने अपने आदेश में सरकार के आदेशों को भेदभावपूर्ण, कठोर और अनुचित बताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कॉस्मेटिक उत्पादों में गुणवत्ता और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान थोड़ी कमी रह जाती है तो उसके लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को बंद कर देना उचित नहीं हैं।
चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया
अदालत ने कहा कि, कार्यपालिका ने एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या यह जरूरी है कि अगर उत्पाद में थोड़ी कमी रह गई है तो लाइसेंस (License) रद्द कर दिया जाए। लाइसेंस (License) रद्द कर देना ही क्या एकमात्र विकल्प है? कोर्ट ने सरकार के आदेशों को बहुत कठोर बताते हुए सरकार की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस रद्द कर दिया था
बता दें कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) बेबी पाउडर के कुछ सैंपल मुलुंड, मुंबई, नासिक और पुणे से लिए थे, जिनमें यह पाउडर बच्चों की सेहत सही नहीं मिला था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने 15 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर कंपनी की कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद 20 सितंबर 2022 को सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) के बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और वितरण पर भी रो लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी को अपने स्टॉक वापस लेने के लिए भी कहा गया था। जिसके बाद कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक लंबे इंतजार के बाद आज जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) को बेबी पाउडर बेचने की अनुमति मिल गई।
कारोबार पर रोक नहीं लगा सकते
कोर्ट ने FDA द्वारा जांच प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि आप जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। जांच के नाम पर आप कारोबार पर रोक नहीं लगा सकते।
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