छतरपुर, साल 2019 में खेत में बाउंड्रीवॉल निर्माण करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव को रंगेहाथ पकड़ा था। कोर्ट ने आरोपी सचिव को रिश्वत के मामले में तीन साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
3 अप्रेल 2019 को लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत खौंप (निवारी) का सचिव मनोज खरे खेत में बाउंड्रीवॉल बनाने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। वह सचिव को रिश्वत नही देना चाहता और उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता है। लोकायुक्त पुलिस ने रहमान को वॉयस रिकॉर्डर देकर सचिव मनोज खरे की रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड कराई। 4 अप्रेल 2019 को ट्रेप दल फरियादी रहमान को लेकर छतरपुर आया। मोटे के महावीर मंदिर के पास सचिव मनोज खरे ने जैसे ही रहमान से रिश्वत की राशि ली तभी ट्रेप दल ने घेरा बंदी करके सचिव मनोज को रंगे हाथो गिरफ्तार किया।
बाउंड्रीवॉल निर्माण करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव को रंगेहाथ पकड़ा था।
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