मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले लोकायुक्त बने सतेंद्र कुमार की नियुक्ति पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है। वहीं, कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से लोकायुक्त की नियुक्ति की पूरी फाइल मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।
एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार से नियुक्ति फाइल मांग ली है। साथ ही दो सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है।
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