CG NEWS : छत्तीसगढ़ के पेन्शरों को शीघ्र 42 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान करने के लिए मुख्य्मंत्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में मध्यप्रदेश पुनर्तगठन अधिनियम 2000 के धारा 49 (6 ) के अंतर्गत महगाई राहत के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश की सहमति चाही गयी है। मुख्य्मंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से अधिकारियो को इस संबंध में सहमति के लिए समुचित निर्देश देने को कहा है। ताकि सहमति मिलते ही छत्तीसगढ़ के पेंशर्स को 42 प्रतिशत महंगाई भत्त्ता दिए जाने की कार्रवाई की जा सके।
मप्र के अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का किया अनुरोध
वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन की सहमति के आधार पर राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को देय पेंशन पर 01 जुलाई 2023 से 38 प्रतिशत के मान से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने 02.08.2023 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49 के अंतर्गत सहमति चाही है। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों के विभाजन के लिए राज्य निर्माण के समय से ही मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन राहत के भुगतान के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।Read More: CG NEWS : बस्तर के आखिरी गांव में 77 साल में पहली बार फहराया तिरंगा
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