हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य शासन को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम मोहलत देते हुए निर्देश दिया है कि अगले सप्ताह तक जवाब पेश करने समय दिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की है।
हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य शासन को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम मोहलत देते हुए निर्देश दिया है कि अगले सप्ताह तक जवाब पेश करने समय दिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की है।
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