मध्यप्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लियेई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहेउपभोक्ताओं को साफतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें।
ई-केवायसी के लिये उचित मूल्य की दुकानवार दल गठित करने के निर्देश दिए गये हैं । साथ ही दल को ई-केवायसी करने का प्रशिक्षण भी दिया जाये। शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के साथ-साथ मृत, अपात्र व अस्तित्वहीन हितग्राहियों के विलोपण का काम भी किया जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि उचित मूल्य के दुकानदारों की नियमित बैठक लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता से ई-केवायसी का काम कराएं। साथ ही कहा कि ई-केवायसी के दौरान राशन वितरण का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए।
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