मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ के जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि आधार कार्ड आयु का नहीं, बल्कि पहचान का दस्तावेज है।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों को इस मामले की जानकारी देकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दें।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ के जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि आधार कार्ड आयु का नहीं, बल्कि पहचान का दस्तावेज है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों को इस मामले की जानकारी देकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दें।
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