छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा था, लेकिन बीएड शिक्षकों ने इसका जवाब नहीं दिया।
सरगुजा जिले के शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी
इसके बाद, सरगुजा जिले के शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि लोक शिक्षण विभाग संचालनालय द्वारा 2023 में जारी विज्ञापन के तहत बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं पर पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखी गई थी। अब, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2 अप्रैल 2024 को युगल पीठ द्वारा आदेश पारित किया है।