इंदौर संभाग के धार में बसंत पंचमी उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में सुरक्षा की दृष्टि से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्र ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये विभिन्न स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति पर त्वरित नियंत्रण किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में फ्लेग मार्च भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।
शांति भंग करने अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई
साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। धार में शांति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन प्रभावी रूप से करें।
नो-फ्लाई जोन घोषित
जिला प्रशासन ने भोजशाला क्षेत्र में बसंत पंचमी पर 300 मीटर परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) अथवा अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर रखने पर भी प्रतिबंध
इसी तरह सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर एवं लावारिस गुमटियां रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र धार में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नये अथवा पुराने टायर एवं लावारिस गुमटियां किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किनारे खुले में नहीं रख सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त सामग्री को जप्त किया जाएगा।
संयमित भाषा उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश
बसंत पंचमी आयोजन को लेकर प्रिंटिंग प्रेसों के लिए संयमित भाषा उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। इसके अनुसार धार नगर के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिक/प्रोप्ररायटर यह सुनिश्चित करेंगे कि बसंत पंचमी आयोजन से संबंधित विज्ञापन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झण्डे एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री में संयमित एवं मर्यादित भाषा का ही उपयोग किया जाए। किसी भी धर्मावलंबी अथवा समुदाय के प्रति उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही उक्त आयोजन से संबंधित कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रित करने की स्थिति में प्रत्येक सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, स्थान, संख्या तथा छपवाने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री मुद्रण के पश्चात संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द करने से पूर्व एक-एक प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार को सौंपकर दिनांक सहित प्राप्ति रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सामग्री छपवाने वाले व्यक्ति को भी जानकारी देकर प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक होगा, तत्पश्चात ही प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा।
यदि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किसी प्रचार-प्रसार सामग्री में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा निरसन करने के निर्देश दिए जाते हैं, तो उनका पालन करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व में छपी सामग्री को आदेशानुसार निराकृत किया जाएगा। यह आदेश वैवाहिक कार्यक्रमों के लिये छपाई जाने वाली पत्रिकाओं पर लागू नहीं होगा।
भोजशाला में प्रवेश करते समय अनपेक्षित सामग्री/वस्तुएं ले जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश
एक अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत तय किया गया है कि भोजशाला में प्रवेश करने वाले दोनों समुदायों के व्यक्ति पूजन सामग्री, अक्षत एवं फूल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री (जैसे मोबाइल फोन, बैग, कैमरा, पानी की बोतल आदि) बिना सक्षम अनुमति के अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे चाकू, छुरा, बल्लम, तलवार, लाठी तथा आग्नेय शस्त्र (एम.एल. गन, 12 बोर, 315 बोर, एन.पी. बोर पिस्टल/रिवॉल्वर आदि) अपने साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बम आदि साथ लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
बोतल/केन में खुले रूप से डीजल/पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध
पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डीजल/केरोसिन आदि) का बोतल, कैन अथवा खुले रूप में विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा अन्य किसी माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता एवं आई.टी. एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी आयोजन की पूर्वानुमति लेना जरूरी
आदेश अवधि में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा आयोजन के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिये प्रस्तुत सूचना में निम्नलिखित समूह का नाम, प्रस्तावित गतिविधियों का स्वरूप, आयोजन का मार्ग, प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या व आयोजन के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवस्था की जानकारी दी जाना अनिवार्य होगी। यह आदेश कानून व्यवस्था के कार्य में संलग्न लोक सेवकों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
धार जिले में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल-डीजल के अवैध विक्रय की रोकथाम के लिये गठित विभिन्न जांच दलों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर मदिरा का क्रय-विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। धार में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य- से अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक 4526 लोगों से तक़रीबन 40 करोड़ रुपये से अधिक का बाउंड ओवर करवाया गया है।
लगातार बैठकों का आयोजन
पुलिस अधीक्षक मंयक अवस्थी ने बताया कि धार में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम रखने के लिए आपसी संवाद का दौर लगातार जारी है। क्षेत्र में नागरिकों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार बैठकें आयोजित की गई है। अभी तक मोहल्ला समिति की 31 बैठकें एवं मुस्लिम समुदाय के साथ कुल 21 बैठक ली जा चुकी हैं।
सुरक्षा के माकूल इंतजाम-बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
धार क्षेत्र में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए है। चौकस निगरानी रखी जा रही है। धार में 6461 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का बल प्राप्त हुआ है। इसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के 13, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25, उप पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के 67, नगर निरीक्षक स्तर के 107, उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक स्तर के 393, प्रधान आरक्षक/आरक्षक स्तर के 4375 अधिकारी/कर्मी तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में कुल 933 महिला बल भी तैनात है। कुल 08 आरएएफ प्लाटुन की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही लगभग डेढ़ से दो हजार और पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का आना अपेक्षित है।
ड्रोन और कैमरों से भी निगरानी
धार में ड्रोन और कैमरों के माध्यम से चौकस निगरानी रखी जा रही है। करीब 20 ड्रोन्स से पूरे शहर की सर्चिंग की जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। साथ ही कुल 1000 कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में 3D मैपिंग भी करवायी गई है। सघन क्षेत्र में 40 बाईक दल और 30 मोबाईल दल द्वारा लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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