रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। किसान की जमीन के मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण का आदेश रद्द कर दिया और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कलेक्टर पर मामले में अनदेखी का आरोप है।
कलेक्टर ने पहले जूनियर आईएएस को भेजा
पहले कलेक्टर ने अपनी जगह एक जूनियर IAS अफसर को कोर्ट भेजा। कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और कलेक्टर को खुद चार घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा। कलेक्टर के कोर्ट में पेश होने पर जस्टिस अग्रवाल ने उन्हें फटकार लगाई। जस्टिस अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लोगों के हक छीनें या उनका शोषण करें। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए।
हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को समझाते हुए कहा कि अच्छी स्टेट अपनी गलती मानती है और नागरिकों को उनका हक देती है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर का काम लोगों का शोषण करना नहीं है। इससे पहले भी 2023 में इसी मामले में पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद मामले का निपटारा नहीं किया गया। इस बार कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण का आदेश रद्द कर दिया और फिर से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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