मध्यप्रदेश सरकार अब शहरों में बने अवैधों निर्माणों पर कड़ी नजर बनाए है। बिना परमिशन और बिना नक्शे के बने भवनों का सर्वे किया जाएगा। 15 दिन में सर्वे कर इस तरह की बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा, जिनका अवैध निर्माण हुआ हैं। नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के सभी निगम, परिषद, पालिका को पत्र लिखा है। कमिश्नर और सीएमओ को सर्वे के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह फैसला प्रदेश में बढ़ती आग की घटना को लेकर लिया है।
नगर परिषद के सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है
शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अगस्त में अग्नि प्राधिकरण द्वारा एक साल के लिए अस्थाई फायर एनओसी देने को उचित नहीं बताया था। उन्होंने नए फायर एक्ट पर काम करने के लिए कहा था। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर परिषद के सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। यही कारण है कि सरकार अस्थाई फायर एनओसी पर रोक लगाने जा रही है। अब ऐसे सभी भवनों की जांच हो रही है जो पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं।
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हर महीने की 7 तारीख को भवनों से संबंधित जानकारी भी देनी होगी
सरकार अवैध रूप से बने भवनों को लेकर बेहद सख्त है। इसके चलते अब अवैध भवनों की अच्छे से जांच की जाएगी। हर महीने की 7 तारीख को भवनों से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। पत्र में कहा गया है कि ऐसे भवनों का सर्वेक्षण होना चाहिए, जो बहुमंजिला हों और बिना नियम-कानून के बने हों।
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