फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच निर्देशक आदित्य धर एक कानूनी विवाद में घिर गए थे। फिल्ममेकर संतोष कुमार ने उन पर फिल्म की स्क्रिप्ट चुराने के आरोप लगाए थे, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया।
बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच विवाद
‘धुरंधर’ और उसके सीक्वल ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इसी दौरान संतोष कुमार ने दावा किया कि फिल्म की कहानी उनकी है और इसे बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया। आरोपों के लगातार दोहराव के बाद आदित्य धर ने इसे मानहानि बताते हुए कोर्ट का रुख किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश
इस मामले में Bombay High Court ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संतोष कुमार को निर्देश दिया कि वे आदित्य धर पर लगाए गए स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों को दोहराएं नहीं। जस्टिस Arif Doctor ने कहा कि प्रथम दृष्टया आदित्य धर का पक्ष राहत पाने योग्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इस तरह के आरोपों को सार्वजनिक रूप से दोहराने पर रोक रहेगी।
16 अप्रैल को अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। तब तक यह अंतरिम आदेश लागू रहेगा।
मामला क्यों है अहम
यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) और क्रिएटिव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का यह फैसला न केवल आदित्य धर को अस्थायी राहत देता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि बिना प्रमाण के लगाए गए आरोपों पर न्यायालय सख्त रुख अपना सकता है।