ऑस्ट्रेलिया के नक्शेकदम पर चलते हुए अब फ्रांस भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी में है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार ने इस संबंध में एक नया मसौदा कानून पेश किया है। यदि यह कानून पारित होता है, तो 1 सितंबर 2026 से फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या उसका उपयोग करना गैरकानूनी होगा।
बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंता
- फ्रांस सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
- UNESCO की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में 40 प्रतिशत से अधिक किशोर रोज़ाना 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं।
टेक कंपनियों पर सख्त नियम, उल्लंघन पर जुर्माना
- नए कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उम्र सत्यापन जैसे सख्त नियमों का पालन करना होगा।
- यदि कोई टेक कंपनी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सेवाएं देती पाई गई, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- गौरतलब है कि फ्रांस में पहले से ही 3 साल तक के बच्चों के लिए टैबलेट बैन लागू है।
कानून के दो प्रमुख प्रावधान
प्रस्तावित कानून में दो अहम बिंदु शामिल हैं:
- 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया सेवाएं देना अपराध माना जाएगा।
- अब तक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में लागू फोन बैन को हाई स्कूलों में भी अनिवार्य किया जाएगा।
‘डिजिटल स्क्रीन के जहर’ से बच्चों को बचाने की पहल
- मैक्रों सरकार का कहना है कि बच्चों को डिजिटल स्क्रीन के दुष्प्रभावों से बचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डिजिटल कर्फ्यू लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस दूसरा बड़ा देश
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून पारित किया है।
ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस दूसरा बड़ा देश होगा, जो बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर इतनी सख्ती से रोक लगाने जा रहा है।
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