भारत सरकार ने कानूनों के उल्लंघन ने संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPFR) थिंक टैंक का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह कार्रवाई की है।
एफीसीआरए लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि अब सीपीआर संस्थान विदेशों से फंड प्राप्त नहीं कर सकता है। बता दें कि विदेशओं से धन प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिये एफसीआरए पंजीकरण जरूरी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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