पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मामला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। NCR में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे। यानी पटाखों पर प्रकिबंध रहेगा।
पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था।
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