Assam: असम सरकार ने 58 साल पहले (Assam government Rule) के अपने एक दिलचस्प कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले गुरुवार (26 अक्टूबर) को तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस कानून के तहत चेतावनी दी गई है कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। यह नियम वर्ष 1965 में बनाया गया था। राज्य कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवित रहते सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे।
असम सरकार ने 58 साल पहले (Assam government Rule) के अपने एक दिलचस्प कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगा दी है