चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए हैं। इसके तहत पार्टियां दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय का लाभ उठा सकेंगी।
किन राज्यों को मिलेगा लाभ
यह व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के तहत लागू की गई है। इसका फायदा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा।
कैसे मिलेगा फ्री प्रसारण समय
चुनाव आयोग के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल वाउचर दिए गए हैं। प्रसारण की अवधि उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद शुरू होकर मतदान से दो दिन पहले तक जारी रहेगी।
हर पार्टी को कितना समय
हर राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर 45-45 मिनट का मुफ्त समय मिलेगा। इसके अलावा, पिछले चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
लॉटरी से तय होंगे स्लॉट
प्रसारण के लिए स्लॉट का निर्धारण लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और चुनाव अधिकारी शामिल रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
प्रसारण से पहले जरूरी प्रक्रिया
पार्टियों को अपने भाषण या कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांसक्रिप्ट पहले से जमा करना होगा, जो निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
पैनल चर्चा और बहस का मौका
प्रसार भारती की ओर से टीवी और रेडियो पर पैनल चर्चा और बहस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हर पार्टी को अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलेगा।
पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम
यह पहल चुनाव प्रचार में सभी दलों को समान अवसर देने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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