दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत देने से मना कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।''
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत देने से मना कर दिया है।
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