नई दिल्ली: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बीमा सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि स्टेशन के टिकट काउंटरों से खरीदे जाने वाले टिकटों को भी बीमा कवरेज के दायरे में लाया जाए। इससे उन यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा, जो ऑनलाइन बुकिंग के बजाय रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदते हैं।
ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को मिलती है बीमा सुविधा
फिलहाल रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मामूली अतिरिक्त राशि का भुगतान करके यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलता है। इस सुविधा का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की स्थिति में निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि, काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी इसी तरह की सुविधा देने का मुद्दा अब महत्वपूर्ण हो गया है।
काउंटर टिकट और ऑनलाइन टिकट के बीच अंतर दूर करने पर जोर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, रेलवे को काउंटर से जारी होने वाले टिकटों के लिए भी ऑनलाइन टिकटों के समान बीमा कवरेज उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाना होगा। इससे टिकट खरीदने के तरीके के आधार पर बीमा सुविधा में मौजूद अंतर को दूर करने में मदद मिल सकती है।
यात्रियों के लिए क्यों अहम है यह निर्देश?
रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों से आज भी बड़ी संख्या में यात्री टिकट खरीदते हैं। ऐसे में बीमा कवरेज का लाभ काउंटर टिकटों तक पहुंचने से इन यात्रियों को भी यात्रा के दौरान निर्धारित शर्तों के तहत सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि, इस सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया, पात्रता और अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।