उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने अहम कदम उठाया है। एक याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग ने 9 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका प्रवीण फाइटर द्वारा दाखिल की गई
यह याचिका अधिवक्ता प्रवीण फाइटर द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह फैसला सामने आया। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में महिला ट्रेनर या टीचर की मौजूदगी जरूरी होगी और उनका सत्यापन भी कराया जाएगा।
दुकानों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं
आयोग ने बुटीक और कपड़ों की दुकानों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। महिला ग्राहकों की नाप अब केवल महिला कर्मचारी ही लेंगी और महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों में महिला स्टाफ रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में CCTV कैमरे और DVR सिस्टम लगाना भी जरूरी किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है।