सुल्तानपुर: राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शुक्रवार को निर्धारित सुनवाई रामनवमी के अवकाश के कारण नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
अवकाश के चलते स्थगित हुई कार्यवाही
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के अनुसार, अदालत में सुनवाई तय थी, लेकिन अवकाश के कारण कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हो पाई। अब मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।
साक्ष्यों के सत्यापन को लेकर उठी मांग
पिछली पेशी के दौरान वादी पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर राहुल गांधी के कथित बयानों से जुड़े ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों का उनकी वास्तविक आवाज से मिलान कराने की मांग की थी। इस पर अदालत द्वारा आगे की प्रक्रिया तय की जानी है।
2018 के बयान से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उस दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके आधार पर यह मानहानि वाद दायर किया गया।
न्यायिक प्रक्रिया जारी
अक्टूबर 2018 में दायर इस मामले में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया।
गवाहों की पेशी जारी
अदालत के निर्देशानुसार वादी पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है और लगातार गवाहों को पेश किया जा रहा है। आगामी सुनवाई में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।