रायपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में राजस्व वसूली अभियान को और सख्त कर दिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादारों की संपत्तियों को कुर्क कर सीलबंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार भी लागू किया जाएगा।
विकास कार्यों के लिए जरूरी राजस्व
निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राजस्व आवश्यक है, लेकिन कई बकायादार वर्षों से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
छुट्टियों में भी खुले रहेंगे काउंटर
नागरिकों को अंतिम अवसर देते हुए निगम ने 29 और 31 मार्च को सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब अवकाश का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
निगम ने डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा दिया है। नागरिक मोर रायपुर ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। इससे लंबी कतारों से बचते हुए आसानी से भुगतान किया जा सकता है।