उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने यूपी पुलिस और जेल प्रशासन में होने वाली सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 साल की छूट देने को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देना है, जिन्हें उम्र सीमा के कारण पहले बाहर होना पड़ा था।
2025 की सीधी भर्ती पर लागू होगी छूट
सरकार के आदेश के अनुसार, यह उम्र में छूट कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 पर लागू होगी। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को एकमुश्त 3 साल की अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में लागू किया गया है।
32,679 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 32,679 पद भरे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला)
- कांस्टेबल पीएसी / आर्म्ड पुलिस (पुरुष)
- कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (पुरुष)
- महिला कांस्टेबल (महिला बटालियन)
- कांस्टेबल माउंटेड पुलिस (पुरुष)
- जेल वार्डर (पुरुष)
- जेल वार्डर (महिला)
नियमों के तहत छूट
यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा में शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 के नियम-3 के तहत दी गई है।
अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा
पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों ने छूट की मांग की थी। इस फैसले से अब बड़ी संख्या में युवा भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इस निर्णय के साथ आगामी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है।
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