कोलकाता: चोरबागान दुर्गा पूजा मंडप में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कोलकाता पुलिस ने बऊबाजार थाना क्षेत्र के एक निर्धारित हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत संबंधित इलाके में गैर-कानूनी जमावड़े, जुलूस, रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी गई है।
तीन दिनों तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद की ओर से 18 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश संख्या 397/RPT के अनुसार, प्रतिबंध 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा। हालांकि, अगले आदेश तक इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा लाठी या किसी भी तरह के घातक हथियार लेकर चलने, जुलूस निकालने, रैली करने, धरना देने और प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
बऊबाजार थाना क्षेत्र के किन इलाकों में लागू है धारा 163?
पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंध पूरे कोलकाता में लागू नहीं किया गया है। यह केवल बऊबाजार थाना क्षेत्र के एक निर्धारित हिस्से तक सीमित है। इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा कॉलेज स्ट्रीट पर कलोटोला स्ट्रीट से ईडन हॉस्पिटल रोड तक, जबकि पश्चिमी सीमा सी. आर. एवेन्यू पर इसी हिस्से तक निर्धारित की गई है। वहीं, उत्तरी सीमा कलोटोला स्ट्रीट और दक्षिणी सीमा ईडन हॉस्पिटल रोड को बनाया गया है। ये दोनों सड़कें कॉलेज स्ट्रीट से सी. आर. एवेन्यू तक के हिस्से को कवर करती हैं।
पूरे कोलकाता में नहीं है प्रतिबंध
कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के तहत जारी आदेश पूरे शहर के लिए नहीं है। यह केवल अधिसूचना में निर्धारित बऊबाजार थाना क्षेत्र के हिस्से में प्रभावी रहेगा। ऐसे में संबंधित इलाके में रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वालों को पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा। प्रतिबंधों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।