मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के लिए सरकार ने स्कूल बैग में किताबों का वजन तय किया है। यह वजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार निर्धारित किया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन बिना बैग के पढ़ाई करेंगे।लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल बैग पॉलिसी का आदेश जारी कर दिया है।
वजन की सीमा (किलोग्राम में)
पहली कक्षा- 1.6-2.2 किग्रा.
दूसरी कक्षा- 1.6-2.2 किग्रा.
तीसरी कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा.
चौथी कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा.
पांचवीं कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा.
छठवीं कक्षा- 2-3 किग्रा.
सातवीं कक्षा- 2-3 किग्रा.
आठवीं कक्षा- 2.5-4.0 किग्रा.
नौवीं कक्षा- 2.5-4.5 किग्रा.
दसवीं कक्षा- 2.5-4.5 किग्रा.
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