मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश दिया है। दरअसल, शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 18 वर्ष उम्र की पात्रता रखी थी, लेकिन भर्ती प्रकिया में 21 वर्ष उम्र की शर्त कर दी थी। 2 उम्मीदवारों ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की।
मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश दिया है।
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