हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल की जमानत खारिज हो गई है। आरोपी ने नियमों ओर बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी थी। लेकिन विशेष न्यायधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने कृत्य की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। राजेश की ओर से कुणाल तिवारी मुम्बई ने पैरवी की और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर एवं DPO आशाराम रोहित ने पैरवी की।
हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल की जमानत खारिज हो गई है।
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