Bhopal: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को (Bhopal News) मंजूरी मिलने के बाद जिले के 60 अहाते और 52 बार बंद हो जाएंगे। इनमें 15 से 18 प्रतिशत ऐसे हैं जो स्कूल, छात्रावास, धार्मिक स्थल और रहवासी क्षेत्रों के पास हैं। इन्हें बंद करने को लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग सूची बनाने में जुट गया है, जिसे नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा।
90 कंपोजिट शराब दुकानें की गई थी नीलाम
वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में कुल 90 कंपोजिट शराब (Bhopal News) दुकानें नीलाम की गई थीं। इसमें एक ही दुकान से देशी व अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। इनके साथ ही 60 अहाते और 52 बार आबकारी विभाग से अनुमति लेकर संचालित किए जा रहे हैं। नई नीति के अनुसार एक अप्रैल से दुकान से शराब तो खरीदी जा सकेगी, लेकिन यहां बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
भोपाल की ये दुकानें हो सकती हैं बंद
भोपाल शहर में अयोध्यानगर में मंदिर के पास, छोला गणेश मंदिर के पास, करोंद में स्कूल के पास, नेहरू नगर में करुणा धाम मंदिर के पास, टिनशेड न्यूमार्केट में जैन मंदिर के पास। जो शराब दुकानें धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास के आसपास स्थित हैं, वह बंद की जाएंगी। इसके लिए क्षेत्रीय सर्कल अधिकारी से जानकारी मांगी गई है। एक अप्रैल से ही शहर के 60 अहाते और 52 बार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
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