मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लग गया है। जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा।
बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेने पर होगी कार्यवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि उनकी बगैर अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा। उन्होंने आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक करने कार्यवाही की चेतावनी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी है। बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।थाना प्रभारियों को भी मिले निर्देश दिये
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को भी इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत भी दी है। न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारी, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी, जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, तथा राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य एवं खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।Read More: CM Shivraj ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- झूठ की दुकान चलाते हैं राहुल
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