रायपुर - Administration issued guidelines 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रकते हुए राज्य में आदर्श अचार सहिंता लागू हो चुकी है ऐसे में नवरात्रि और दहशरा पर्व में अचार संहिता जारी रहेगा। इसी बीच नवरात्रि पर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगी है।ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रात 10 बजे के बाद उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय आचार संहिता की वजह से प्रशासन ने सख्ती से पालन करने की बात कही है।
रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ सड़कों पर किसी भी हाल में पंडाल नहीं लगाए जा सकते है। कलेक्टर ने जगराता में गरबा जैसे आयोजन और डीजे के इस्तेमाल को लेकर कड़ी निर्देश दिए हैं। प्रसाशन के जारी गाइडलाइन के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे ,साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है, तो इसके लिए एडीएम की अनुमति लेना जरूरी होगी।
MP/CG
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