रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब रैली-जुलूस निकालने, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने या पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने की योजना बना रहे लोगों को पहले से अनुमति लेनी होगी। रायपुर नगर निगम ने आयोजन की अनुमति को लेकर प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के नए निर्देश के मुताबिक, ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। आयोजक को अपने क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ संबंधित विभागों से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC भी प्रस्तुत करनी होगी। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य आयोजन से पहले सुरक्षा, बिजली, यातायात, अग्निशमन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं से संबंधित विभागों की मंजूरी सुनिश्चित करना है।
चार विभागों की NOC होगी जरूरी
रैली-जुलूस, सार्वजनिक मैदान में कार्यक्रम या पंडाल-अस्थायी संरचना लगाने के लिए आवेदन के साथ चार विभागों की NOC देना जरूरी होगा।
इनमें शामिल हैं:
- अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग
- पुलिस विभाग
- जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग
- विद्युत विभाग
विद्युत विभाग की ओर से कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC प्रस्तुत करनी होगी। आयोजन की प्रकृति के अनुसार इन विभागों की मंजूरी सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं से जुड़ी होगी। खासतौर पर पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने वाले आयोजकों को समय रहते सभी NOC प्राप्त करने की तैयारी करनी होगी।
सात दिन पहले आवेदन नहीं किया तो हो सकती है परेशानी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आयोजन से पहले अनुमति की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके लिए आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालयीन दिवस और समय के दौरान जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और संबंधित विभागों की NOC लगानी होगी।
समय पर आवेदन नहीं करने की स्थिति में NOC और अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख तय करने से पहले ही अनुमति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है।
रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क हुआ दोगुना
नगर निगम ने रैली और जुलूस के बाद होने वाली सफाई व्यवस्था के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। अब आयोजकों से 1,000 रुपये सफाई शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क 500 रुपये था। यानी नगर निगम ने सफाई शुल्क को दोगुना कर दिया है। निगम के अनुसार नया शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 को हुई बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है। रैली या जुलूस खत्म होने के बाद सड़क और आयोजन स्थल की सफाई व्यवस्था के लिए यह शुल्क लिया जाएगा।
सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम के लिए भी अनुमति जरूरी
- सार्वजनिक खेल मैदान में किसी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था को भी अपने संबंधित क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- इसी तरह पंडाल, मंच या किसी अन्य अस्थायी संरचना को लगाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना जरूरी होगा। आवेदन के साथ संबंधित विभागों की NOC और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- नगर निगम ने आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रम शुरू करने या पंडाल लगाने से पहले अनुमति की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर लें।
सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
नगर निगम की ओर से अनुमति प्रक्रिया को स्पष्ट करने का उद्देश्य आयोजनों के दौरान सुरक्षा और जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। रैली-जुलूस या बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसे पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी होता है।
चार विभागों से NOC लेने की व्यवस्था से आयोजन से पहले संबंधित विभागों की ओर से जरूरी जांच और मंजूरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
आयोजकों के लिए जरूरी बातें
- रायपुर में रैली-जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम या पंडाल लगाने की योजना बना रहे लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होगा:
- पहला, आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- दूसरा, आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा।
- तीसरा, राजस्व, पुलिस, होमगार्ड एवं अग्निशमन और विद्युत विभाग की NOC देनी होगी।
चौथा, रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए अब 1,000 रुपये शुल्क देना होगा।
नगर निगम के निर्देश के बाद आयोजकों के लिए जरूरी है कि कार्यक्रम की तारीख तय करने से पहले संबंधित जोन कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हासिल कर लें। समय पर आवेदन और सभी जरूरी NOC जमा होने के बाद ही अनुमति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।