छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें सबसे अहम तबादला नीति रही। इस नीति के तहत अब राज्य के शासकीय कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
25 जून के बाद तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध
नई नीति के तहत 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री तबादलों को मंजूरी देंगे। 25 जून के बाद सामान्य स्थानांतरण पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी। केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही समन्वय और अनुमति के बाद तबादले की मंजूरी दी जाएगी।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रतिशत
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कुल संवर्ग का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी का 15% तक तबादला किया जा सकेगा।
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