बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर दिल्ली में लागू GRAP नियमों के तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुसार एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. यह आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा.
बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर दिल्ली में लागू GRAP नियमों के तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुसार एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. यह आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा.
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