आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि आज 31 दिसंबर 2025 है। यदि आपने आज तक आधार–पैन लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी 2025 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार और पैन लिंक न होने की स्थिति में पैन से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
क्यों जरूरी है आधार–पैन लिंक?
सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। आधार से पैन लिंक होने पर एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड रहेगा, जिससे टैक्स चोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
घर बैठे ऐसे करें आधार–पैन लिंक
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें।
पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
मोबाइल पर आए OTP को डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
पैन कार्ड बंद होने से क्या-क्या नुकसान होंगे?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन में दिक्कत आएगी।
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।
अधिक TDS कट सकता है।
रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
अब तक लिंक नहीं किया तो क्या करें?
अगर आपने अभी तक आधार–पैन लिंक नहीं कराया है, तो बिना देरी किए तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करें। 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार–पैन लिंक कराना बेहद जरूरी है, ताकि पैन कार्ड बंद होने और वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।
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