केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया कि भारतीय थलसेना में महिला अधिकारियों को उच्चतर पद दिये जाने पर एक विस्तृत नीति 31 मार्च 2024 तक लागू हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन की दलील पर गौर किया और निर्देश दिया कि एक अप्रैल तक एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। पीठ में जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया कि भारतीय थलसेना में महिला अधिकारियों को उच्चतर पद दिये जाने पर एक विस्तृत नीति 31 मार्च 2024 तक लागू हो जाएगी।