महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में अधिसूचना लागू कर दी गई है और नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों पर भी लागू
मंत्री ने बताया कि 1 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षा का माध्यम या प्रबंधन बोर्ड चाहे कोई भी हो, सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में भी मराठी को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाना जरूरी होगा।
शिकायत पर स्कूल का होगा निरीक्षण
यह मुद्दा विधानसभा में विधायक Haroon Khan द्वारा उठाए गए प्रश्न के बाद चर्चा में आया। मंत्री ने कहा कि संबंधित स्कूल का तत्काल निरीक्षण कराया जाएगा। यदि वहां मराठी नहीं पढ़ाई जा रही है तो प्रबंधन को नियमों की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने पर मान्यता रद्द तक की कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सरकारी, निजी, गैर-सरकारी और विदेशी बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों पर लागू होगा। मंत्री ने कहा कि चूंकि मराठी राज्य की आधिकारिक भाषा है, इसलिए इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को पहले चेतावनी दी जाएगी और लगातार नियम तोड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।
प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए भी नया कानून प्रस्तावित
मंत्री दादाजी भुसे ने यह भी बताया कि तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी प्री-प्राइमरी स्कूलों के अनिवार्य पोर्टल पंजीकरण, विनियमन और गुणवत्ता आश्वासन को लेकर कानून लाने की प्रक्रिया चल रही है।
प्री-स्कूल पंजीकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
यह मुद्दा विधायक Manisha Chaudhary ने उठाया था। 24 अप्रैल 2025 के सरकारी परिपत्र के अनुसार ‘प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ पर सभी निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस पोर्टल पर स्कूलों को अपने स्थान, कक्षाओं की संख्या, प्रबंधन, छात्र संख्या, बुनियादी ढांचा, खेल का मैदान, स्वच्छता, पेयजल, सीसीटीवी और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
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