सुल्तानपुर | कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। राहुल गांधी मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए थे।
2018 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा नेता और पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने कथित टिप्पणी को मानहानिकारक बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर किया था।
करीब आठ साल से चल रहा था मुकदमा
करीब आठ साल पुराने इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर अदालत से कार्रवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम
राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। फैसले के दौरान और उसके बाद अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। इस फैसले से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में राहत मिली है। मामला अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दायर शिकायत से संबंधित था।