कोलकाता: दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में नाबालिग का शव मिलने के बाद फैले तनाव और हिंसक घटनाओं के मद्देनज़र प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बारुईपुर महकमा प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश बारुईपुर, सोनारपुर और नरेंद्रपुर थाना क्षेत्रों में लागू रहेगा।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश
महकमा शासक (SDO) एवं सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट डॉ. मुद्रा गैरोला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 5 जुलाई 2026 को बारुईपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुर इलाके में हुई घटनाओं के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हुई है। इसी को देखते हुए एहतियातन धारा 163 लागू की गई है।
5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
आदेश के अनुसार, संबंधित थाना क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियार, लाठी, धारदार वस्तुएं लेकर चलने और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धारा 163 के उल्लंघन पर BNSS की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तारी, जुर्माना और न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 के तहत भी कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर
आदेश लागू होने के बाद बारुईपुर महकमा क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।