कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को लेकर चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने शर्तों के साथ पार्टी के तीनों बैंक खाते खोलने की अनुमति दे दी है। खातों से होने वाले खर्चों की निगरानी के लिए हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2026 तक रहेगी।
खर्च से पहले विशेष अधिकारी की मंजूरी जरूरी
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, तीनों बैंक खातों में दर्ज अधिकृत व्यक्तियों में से किसी भी दो लोगों को चेक पर हस्ताक्षर कर उसे विशेष अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके बाद विशेष अधिकारी खर्च की वैधता की जांच करेंगे। उनकी मंजूरी और हस्ताक्षर के बाद ही बैंक की ओर से भुगतान किया जाएगा।
रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च के लिए इस्तेमाल होंगे खाते
अदालत ने कहा है कि इन बैंक खातों से पार्टी के दैनिक खर्च, विशेष अधिकारी का मानदेय और तृणमूल कांग्रेस के कानूनी खर्च किए जा सकेंगे। विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार को हर महीने 1 लाख 25 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।
जांच जारी रहेगी, बैंक को दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि बैंक खातों की अनुमति देने का मतलब जांच पर रोक लगाना नहीं है। जांच प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। अदालत ने बैंक को सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने और जांच एजेंसियों को सहयोग करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग में लंबित मामले पर आदेश का असर नहीं
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस आदेश का चुनाव आयोग के समक्ष लंबित वास्तविक तृणमूल कांग्रेस की पहचान से जुड़े मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।