छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा- लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने अभी तक नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है।
ईवीएम से चुनाव के लिए विधानसभा में अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। पिछली बार कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नगरीय निकाय अधिनियम में बदलाव करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। इसके पहले डॉ. रमन सिंह की भाजपा सरकार में ईवीएम से नगर निगमों में चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इस बार भी नियम बदले नहीं गए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा।
छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा- लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने अभी तक नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है।
Comments (0)